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Social Media Platforms पर हुआ कड़ा नियम लागू।

Social Media Platforms पर हुआ कड़ा नियम लागू।

Social Media Platforms पर हुआ कड़ा नियम लागू।


Delhi High Court-

 दिल्ली High Court ने Digital समाचार Media के नियमन संबंधी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश DAN पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने electronics सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को Notice जारी किए और उन्हें जवाब दायर करने के लिए समय भी दिया।


अदालत ‘फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट journalism की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने Government की ओर से 25 फरवरी को जारी नए it नियमों को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि यह Digital Media को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाला है, इस कानून के तहत Social media को  गहरा एवं गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले हैं और उनके अधिकारों का हनन करते हैं। याचिका में आईटी के नए नियमों को निरस्त करने की मांग की गई है।


बता दें कि पिछले last 6 months में ही केंद्र सरकार ने Facebook, Twitter जैसे Social media platform और Netflix, Amazon prime जैसे बड़े बड़े (Ott) player का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह नियम News Website, Blog के लिए भी है। इसके तहत Government द्वारा चिह्नित की गई किसी भी सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।

 

साथ ही देश में त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। Twitter or Whatsapp जैसे platform देश की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ राष्ट्रविरोधी संदेशों के मूल स्रोतों की पहचान करनी होगी। अपराध सिद्ध होने पर सजा भी हो सकती है। यह व्यवस्था भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्तों, दुष्कर्म और यौन शोषण जैसे मामलों पर लागू होगी।

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