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आतंकी आरिज खान के फैसले पर अदालत में हुई बहस श्याम 4:00 बजे तक आएगा फैसला।

आतंकी आरिज खान के फैसले पर अदालत में हुई बहस श्याम 4:00 बजे तक आएगा फैसला।

 

आतंकी आरिज खान के फैसले पर अदालत में हुई बहस श्याम 4:00 बजे तक आएगा फैसला।
फोटो : Amar ujala

बटाला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली साकेत कोर्ट इंडियन मुरादीह इन आतंकी आरिफ खान के फैसले पर सोमवार को बहस हुई अदालत की तरफ से संकेत मिला है कि आतंकी आरिफ खान के मुकदमे का फैसला श्याम 4:00 बजे तक सुरक्षित रख लिया है पुलिस का कहना है कि वह है निरीक्षक मोहन चंद् शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान के लिए सजा में सिर्फ मोत की ही सजा चाहते है दिल्ली पुलिस ने आतंकी आरिज खान को 2018 में गिरफ्तार किया था और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बीती सुनवाई में कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था



अदालत ने आरिफ खान पर अनेकों धारा लगाई हुई है और आतंकी आरिफ खान को आर्म्स एक्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया है पुलिस का कहना है कि 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर मामले आरिफ खान का नाम आने के बाद चाहिए वह फरार था और पुलिस ने उसे 2018 में नेपाल में पकड़ा था 

पुलिस का कहना है कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था और आतंकी आरिफ खान ने पुलिसकर्मी बलवंत सिंह और राजवीर सिंह को भी जान से मारने की कोशिश की थी इसी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया अदालत का आदेश था कि वह आतंकी आरिफ खान के निजी जानकारी लेकर व उनके परिवार की आर्थिक जानकारी लेकर अदालत को सौप दे।

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